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शिक्षा के मंदिर में छात्रा के साथ मुंह काला करने वाला मैनुद्दीन बर्खास्त


🔴 कुर्कम की मिली सजा, हाथ से गयी नौकरी
🔴प्रबंध समिति के अनुशंसा पर डीआईओएस ने की बर्खास्तगी की
कार्रवाई

चीफ एडिटर महफूज अहमद

कुशीनगर। शिक्षा के मंदिर में अपनी छात्रा के साथ मुंह काला कर गुरु-शिष्य की पवित्रता को कलंकित करने वाला सहायक अध्यापक मैनुद्दीन आखिरकार बर्खास्त हो गया। मैनुद्दीन के खिलाफ यह कार्रवाई जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने विद्यालय के प्रबंधक के अनुशंसा व तीन सदस्ययी जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद की है। कहना ना होगा कि विद्या के मंदिर मैनुद्दीन के कुकर्म का वीडियो जब वायरल हुआ था तो आम जनमानस कुकर्मी शिक्षक के खिलाफ सडक पर उतर गया था। नतीजतन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मैनुद्दीन को जहां गिरफ्तार कर जेल भेज दिया वही डीआईओएस ने निलंबन की कार्रवाई कर प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए टीम गठित कर दिया था।

बतादे कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जनपद के कसया थाना क्षेत्र के मल्लूडीह स्थित कृषक इंटरमीडिएट कालेज के सहायक अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी का विद्यालय की एक छात्रा के साथ शिक्षा के मंदिर मे मुंह काला करते हुए वायरल वीडियो के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने 8 अप्रैल को विद्यालय के प्रबंधक की रिपोर्ट पर आरोपी शिक्षक मोइनुद्दीन अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की विस्तृत जांच के लिए 11 अप्रैल को तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य के नेतृत्व मे तीन सदस्दयी टीम गठित कर दिया। बताया जाता है 2 जुलाई को जांच कमेटी ने डीआईओएस को अपनी रिपोर्ट सौपी।

🔴 जांच समिति ने आन्तरिक जांच मे मैनुद्दीन को दोषी पाया

कार्यवाहक प्रधानाचार्य के अगुवाई में गठित टीम ने डीआईओएस को सौपी गयी जांच रिपोर्ट मे कहा है कि “पीड़िता संस्था की अध्ययनरत छात्रा है। एक शिक्षक का इस तरह का अनैतिक कृत्य किया जाना न सिर्फ विद्यालय के लिए बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए घृणित कार्य है। दोषी शिक्षक (मैनुद्दीन) का चरित्र पुनः एक शिक्षक के रूप में कार्य किए जाने के लिए सर्वथा अनुचित है जो गुरू-शिष्य की परम्परा की मर्यादा को धूमिल कर दिया गया है। ऐसे में जॉच समिति उक्त शिक्षक के विरूद्ध कठोर विधिक / विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा करती है”।
जांच समिति की आख्या के क्रम में प्रबन्ध समिति, कृषक इण्टर कालेज, मल्लूडीह, कुशीनगर ने अपने प्रस्ताव संख्या – दो दिनांक 12- जुलाई -2025 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मैनुद्दीन अंसारी सहायक अध्यापक कृषक इण्टर कालेज, मल्लूडीह, को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-तीन, सेवा की शर्ते (धारा 16-छ) के विन्दु संख्या-32(1) के अन्तर्गत मैनुद्दीन अंसारी द्वारा किया गया कारित कृत्य व अपने पदीय कर्तव्यों से इतर घोर दुराचरण, यौन प्रतिकूलता अथवा नैतिक अधमता के आरोप प्रथम दृष्टया आरोप पुष्टित पाये जाने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही के तहत प्रबन्ध समिति के की ओर किया गया प्रस्ताव संख्या-दो दिनांक 12 जुलाई-2025 एवं सेवा विमुक्ति की कार्यवाही को अनुमोदित किया जाता है। जांच समिति की रिपोर्ट व प्रबंध समिति की अनुशंसा के आधार पर डीआईओएस ने मैनुद्दीन अंसारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

🔴 फ्लैशबैक

काबिलेगौर है कि वायरल वीडियो मे सहायक अध्यापक कृषक इंटर कॉलेज मल्लूडीह
मैनुद्दीन अंसारी अपने ही स्कूल की एक छात्रा के साथ शिक्षा के मंदिर मे स्काउट कक्ष मे मुंह काला करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ थाह वीडियो मे मैनुद्दीन पोर्न वीडियो की तरह अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों नें मैनुद्दीन की कुटाई कर उसकी बर्खास्तगी की मांग करते हुए विद्यालय गेट पर प्रर्दशन किया। इधर मामले की जानकारी होने के बाद कसया पुलिस ने मैनुद्दीन को गिरफ्तार कर कसया थाने मे धारा 68(2), 351(3), 3/4 पास्को एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर जेल भेज दिया था। तत्पश्चात डीआईओएस द्वारा कराये गये जांच मे प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर
डीआईओएस के प्रबंध समिति के संस्तुति पर दोषी दिनांक अप्रैल को मैनुद्दीन को तत्काल निलंबित कर दिया था। इसके दोषी मैनुद्दीन के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गयी है।

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