संपादक महफूज़ अहमद
बिना मीटर लगाए ही बिजली विभाग ने विद्युत बाईपास की भेज दी थी नोटिस
सुलतानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव व सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग को बड़ा झटका दिया है। स्थायी लोक अदालत ने बिजली मीटर बिना लगाए ही बाईपास बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए परिवादी के खिलाफ 1,13,001 रुपये बिजली बिल की भेजी गई डिमांड नोटिस को शून्य करार दिया है।
अमेठी जिले के रामगंज थाने के जयराम दूबेका पुरवा मजरे नरहरपुर के रहने वाले परिवादी ओमप्रकाश ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। आरोप के मुताबिक उन्होंने घरेलू बिजली का कनेक्शन लिया था,पर बिजली विभाग ने कई बार कहने के बाद भी मीटर नहीं लगाया। परिवादी के मुताबिक वह लगातार आ रहे बिजली बिल का भुगतान करते रहे और अपनी जरूरत के अनुसार जनरेटर भी लगाए थे। आरोप के मुताबिक एक सितंबर साल 2023 को बिजली विभाग ने बिना मीटर लगे ही मीटर बाईपास कर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए मनमानी तरीके से 1,13,001 रुपये की डिमांड नोटिस भेज दिया। परिवादी के मुताबिक उन्होंने इस मनमानी के सम्बंध में विभागीय अफसरों से शिकायत की,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिम्मेदारों की मनमानी से परेशान होकर परिवादी ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली। अदालत ने परिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए बिजली विभाग अमेठी से जारी डिमांड नोटिस को गलत मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया है।



