संपादक महफूज़ अहमद
एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दोनों पक्षो ने पूरी की बहस
सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के प्रति विवादित टिप्पणी के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में आवाज नमूने की जांच के लिए भाजपा नेता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में लम्बित निगरानी याचिका में बहस के लिए बुधवार की तारीख नियत रही। मामले में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी बहस की कार्यवाही पूरी कर दी है।स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने निगरानी याचिका पर फैसले के लिए 15 जुलाई की तारीख तय किया है। वहीं स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में मानहानि के मूल मुकदमे में सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख नियत है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रही है। पूर्व में अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत किया था,इसी बीच गत 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दिया था। अदालत ने परिवादी की अर्जी को गत दो मई को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस करने व जमानत नामा पेश करने का आदेश जारी किया था,पर परिवादी भाजपा नेता ने मामले में बहस करने के बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी पेश कर चुनौती दिया है। अदालत ने मामले में निर्धारित समय पर बहस सुना और निगरानी याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।



